रेलवे घोटाले बाजों की अपील हुई खारिज वापस लौटाना होगा 100 करोड़ का मुआवजा

रेलवे घोटाले बाजों की अपील हुई खारिज वापस लौटाना होगा 100 करोड़ का मुआवजा
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

रावघाट रेल परियोजना :- भूमि अधिग्रहण मुआवजे मे भ्रस्टाचार मामला 

30 जून 2022 जगदलपुर :- बिलासपुर हाईकोर्ट ने बस्तर की राजघाट परियोजना के मामले में रेलवे के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला दिया है l

सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच ने भी घोटाले बाजों द्वारा हड़पी गई 100 करोड रुपए तत्काल लौटाने का आदेश दिया है l

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उक्त आदेश को सही ठहराते हुए भूस्वामी की रिट अपील खारिज कर दी है l

 बस्तर रावघाट रेलवे भू-अर्जन मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जनवरी माह में दिए अपने आदेश में भू अर्जन की कार्रवाई को निरस्त कर दिया था साथ ही 6 माह के भीतर नई मुआवजा राशि की गणना करने बस्तर कलेक्टर को निर्देशित किया है l

वही भू स्वामियों को मिली मुआवजा राशि रेलवे को वापस लौटाने का आदेश दिया था तत्कालीन अपर कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार समेत 10 लोगों के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर रद्द करने की अपील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था l दोनों भूमि स्वामियों बली नागवंशी और नीलिमा टी.वी रवि ने मुआवजा वापस लेने को गलत बताते हुए  अपील की थी l

चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी  जस्टिस आरसीएस सामंत की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए भू स्वामियों की अपील को ख़ारिज कर दी है l