New Rules: आज देश भर में हुए ये 6 बड़े बदलाव...जानें कैसे आपकी जेब पर होगा सीधा असर

New Rules: आज देश भर में हुए ये 6 बड़े बदलाव...जानें कैसे आपकी जेब पर होगा सीधा असर
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

1 अप्रैल 2024 नई दिल्ली: - आज यानी 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव हुए हैं. हर महीने की शुरुआत में कई नए नियम (Rules Changes From April 1, 2024) लागू किए जाते हैं. इस महीने की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम (New Rules April 2024) लागू हो गए हैं जो कि सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. ये नियम एलपीजी सिलेंडर के रेट, फास्टैग, पैन-आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम और इंश्योरेंस से जुड़े नियम शामिल हैं. चलिए एक-एक करके जान लेतें हैं कि ये नियम किस तरह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं.

 न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रुप से लागू

केंद्र सरकार ने आज यानी 1 अप्रैल, 2024 से नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू कर दिया है. इसका मतलब यह है कि जब तक आप स्पष्ट रूप से ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं, आपके टैक्स का मूल्यांकन ऑटोमेटिक रूप से नई टैक्स सिस्टम के तहत  किया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके साथ ही  नए इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये से कम आय वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है.इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी. हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स में छूट और कटौतियों का बेनेफिट नहीं मिल पाएगा.  टैक्सपेयर्स अपने फायदे के हिसाब से अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकेंगे. 

बिना केवाईसी वाला FASTag होगा डिएक्टिवेट

आज 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग (Fastag) से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की थी,जो कि अब खत्म हो चुकी है. अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट (FASTag KYC Update) नहीं कराया है तो अब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि 'वन व्हीकल, वन फास्टैग' (One Vehicle One FASTag) पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. वहीं, FASTag के लिए KYC नहीं होने पर आपको दोगुना टोल (Toll Tax) चुकाना पड़ सकता है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट में कटौती

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी सिलेंडर के रेट में कटौती की घोषणा की है. आज यानी 1 अप्रैल को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर (LPG Cylinder Price Cut) की कीमतें 32 रुपये तक कम हो गई है. जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर का रेट 30.50 रुपये घटकर 1764.50 रुपये हो गया है, जो पहले  1795 रुपये था. वहीं, मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 31.50 रुपये घटकर 1717.50 रुपये हो गया है. जबकि चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 30.50 रुपये कम होकर 1930 रुपये और कोलकाता में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत  32 रुपये कम होकर 1879 रुपये हो गई है.

पैन-आधार लिंक करने पर देना होगा जुर्माना

सरकार ने  पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई थी. अगर आपने इस डेडलाइन तक  पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो अब आपका पैन नंबर (Pan Number) डीएक्टिवेट हो जाएगा. इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. 

EPFO ने PF Balance के नियमों में किया बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 अप्रैल 2024 से प्रोविडेंट फंड बैलैंस (PF Balance) को मैनेज करने के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम  लागू  किया है. इसका मतलब यह है कि नौकरी बदलने के समय पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है. इसके तहत अब जॉब चेंज करने पर आपका पुराना पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इससे पीएफ अकाउंटहोल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

NPS में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस शुरू

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस (NPS) को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत PFRDA ने आज यानी  1 अप्रैल से सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) तक एक्सेस के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू किया है. इसका मतलब है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को अब टू फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि अब  टू फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन के बिना किसी को भी NPS अकाउंट में लॉग इन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्‍ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा.