NIA" एनआईए अदालत ने 2014 के टाहकवाड़ा हमले के लिए चार माओवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

NIA" एनआईए अदालत ने 2014 के टाहकवाड़ा हमले के लिए चार माओवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

13 फरवरी 2024 रायपुर :- छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) की विशेष अदालत ने 2014 में एक घातक माओवादी हमले में शामिल होने के लिए चार माओवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसके दौरान पंद्रह सुरक्षाकर्मियों और एक एक सिविलियन  की जान चली गई थी।

विशेष न्यायाधीश (NIA अधिनियम) जगदलपुर डी.आर.देवांगन ने सोमवार को बस्तर जिले के निवासी महादेव नाग, कवासी जोगा, मणि राम महादेव और सुकमा जिले के मूल निवासी दयाराम बघेल को दोषी ठहराया। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक दिनेश पाणिग्रही ने कहा की उन्हें आईपीसी की संबंधित धारा 302, 307 और 120 बी, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया गया।

पाणिग्रही ने कहा कि मामले में कुल 84 गवाहों से पूछताछ की गई और मामले की सुनवाई 7-8 साल तक चलती रही l

घटना 11 मार्च 2014 को घटी थी l

जब सुकमा जिले के तोंगपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत टाहकवाड़ा गांव के पास सशस्त्र माओवादियों ने सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया। पंद्रह सुरक्षाकर्मियों - सीआरपीएफ के ग्यारह और राज्य पुलिस के चार - के साथ-साथ एक आप नागरिक की जान चली गई थी l

प्रारंभ में, तोंगपाल पुलिस ने वरिष्ठ माओवादी नेताओं सोनाधर शंकर, गणेश उइके, विनोद, सुमित्रा और प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के लगभग 150-200 अन्य सक्रिय कैडरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी बाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था l

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