बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट से राहत

बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट से राहत
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

20 मई 2024 बिलासपुर :- बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने के लिए राज्य शासन की धारा 52 के तहत की गई कार्रवाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कानून सम्मत बताते हुए प्रो. एनडीआर चंद्रा की याचिका खारिज कर दी है

तत्कालीन कुलपति चंद्रा के खिलाफ राज्य सरकार को सन् 2016 में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। तब कुल सचिव इंदु अनंत ने भी उनके खिलाफ नियम विरुद्ध आदेश निकालने की शिकायत की थी। शिकायतों की जांच के बाद राज्य सरकार ने धारा 52 का प्रयोग करते हुए कुलपति को पद से हटा दिया था और आयुक्त को प्रभारी कुलपति बना दिया था। इस आदेश के खिलाफ प्रो. चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां से उन्हें निराशा हाथ लगी।