एलायंस एयर के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई है बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एलायंस एयर को "व्यावहारिक प्रस्ताव" तैयार करने का निर्देश दिया था आज होगी सुनवाई 

एलायंस एयर के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई है बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एलायंस एयर को "व्यावहारिक प्रस्ताव" तैयार करने का निर्देश दिया था आज होगी सुनवाई 
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

08 फरवरी 2024 बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एलायंस एयर को बिलासपुर से हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता तक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य से अधिक सब्सिडी की मांग करने वाले अपने प्रस्ताव को संशोधित करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर में हवाई सुविधाओं के विस्तार पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की खंडपीठ ने एलायंस एयर के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की और कंपनी और राज्य सरकार को इसके लिए "ठोस प्रस्ताव" प्रस्तुत करने को कहा। 

हवाईअड्डे पर अधिक उड़ानें और सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं।

सरकार या एयरलाइन की ओर से कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ानें बंद करने की 'साजिश' रची जा रही है, जबकि इस सीधे मार्ग पर उड़ान भरने वालों की संख्या बढ़ रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिलासपुर से प्रतिदिन लगभग 40-50 यात्री यात्रा करते हैं l

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एयरलाइन हमेशा अधिक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सब्सिडी की मांग करती है, जबकि "उड़ान योजना के तहत उसे पहले से ही अधिकतम छूट दी जा रही है," वकील सुदीप श्रीवास्तव, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे l

वकील द्वारा यह भी कहा गया कि एलायंस एयर ने चार-पांच महीने के संचालन के बाद बिना किसी कारण के बिलासपुर-भोपाल और बिलासपुर-इंदौर उड़ानें बंद कर दीं है l

उड़ान योजना के तहत 2021 में बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हुईं। समझौते के अनुसार, उड़ानों का संचालन 29 फरवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है। बिलासपुर हवाई अड्डे पर निर्भर यात्रियों ने भविष्य की योजना की अनुपस्थिति के विरोध में हाल ही में एक प्रदर्शन किया गया था l

डिवीजन बेंच ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए जवाब देने और योजनाएं पेश करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।