सरकारी राशन दुकान में 42 लाख रुपये की हेराफेरी, दो संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज

सरकारी राशन दुकान में 42 लाख रुपये की हेराफेरी, दो संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

30 अगस्त 2024 बिलासपुर :- सरकंडा क्षेत्र के सरकारी राशन दुकान में 42 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है. मामले में दो दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने जांच की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है. सरकंडा पुलिस ने हेराफेरी करने वाले दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.

सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ियों को कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. इसी कड़ी में खाद्य निरीक्षकों ने मुक्तिधाम चौक सरकंडा में संचालित राशन दुकान की जांच की.

अजय मिश्रा द्वारा संचालित राशन दुकान आईडी क्रमांक 401001070 में गड़बड़ी मिली, साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, सरकंडा आई.डी. क. 401001083 के संचालक कैलाशनाथ मिश्रा के दुकान में भी गड़बड़ी पाई गई थी. जांच के दौरान एक दुकान 31 लाख 86 हजार 252 का राशन की कमी पाई गई. वहीं दूसरे में 10 लाख 20 हजार 169 रूपए रूपये का खाद्यान्न की कमी पाई गई. जिसे लेकर जांच अधिकारी ने सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराया है. दोनों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है.