छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका...अब एक बार में खरीद पाएंगे सिर्फ इतने बोतल, आदेश जारी
एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है। गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।जिसका आदेश जारी किया जा चुका है। वही इस आदेश से शराब प्रेमियों के चेहरे उदास हो गए है।