Loksabha Election Update : लोकसभा चुनाव में अब पत्रकार और एफसीआई के कर्मचारी सहित इन्हें भी मिली डाक मत पत्र से वोटिंग की अनुमति...आदेश जारी
22 मार्च 2024 रायपुर:- लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पत्रकार सहित कुछ अन्य सेवाओं के लोगों को भी डाक मतपत्र से मतदान की अनुमति दी गई है।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग राज्यों में विभिन्न सेवाओं से जुड़े लोग भी चाहें तो डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा ऐसे लोगों को दी गई है जिनका काम अनिवार्य सेवा की श्रेणी में आता है। आयोग ने अलग-अलग राज्यों के लिए विभिन्न सेवाओं को चिन्हित किया है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों के साथ ही रेलवे ट्रांसपोर्ट सेवा, ऐसे पत्रकार जो मतदान को कवर करेंगे, बिजली विभाग के कर्मचारी, बीएसएनएल, डाक तार विभाग, दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, राज्य दुग्ध संघ, स्वास्थ्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं।