Mahila Samriddhi Yojana : महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा

Mahila Samriddhi Yojana : महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा
जगदलपुर - TIMES OF BASTAR

22 फरवरी 2025 Mahila Samriddhi Yojana :- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला सम्मान योजना को लेकर आज अहम बैठक करने वालीं हैं. शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने चुनावों से पहले जो वादा किया था, उसे निभाने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा. महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने की घोषणा सीएम ने की. उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे. इस बीच लोगों के के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे? इसके लिए पात्रता क्या है?

आइए आपको बताते हैं यहां

किन महिलाओं को योजना के तहत मिलेंगे पैसे

बीजेपी ने चुनावों से पहले अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च सरकार करेगी. योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे।

क्या सभी महिलाओं को सरकार देगी 2500 रुपये

बीजेपी के संकल्प पत्र में साफ कहा गया था कि दिल्ली के गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपये महीने का भत्ता सरकार देगी. योजना केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है।

कैसे होगा आवेदन ?

बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजना चल रही है. इसी तरह दिल्ली में भी महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा. जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. शनिवार को होने वाली बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण, आधार लिंक बैंक खाता और आय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए. माना जा रहा है कि जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें ही इस योजना का लाभ सरकार देगी।

किसे महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये

इनकम टैक्स भरने वालीं या अन्य पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए अपात्र घोषित की जा सकती है. सरकारी नौकरी (स्थायी या अस्थायी) वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।